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FCRA पर विदेशी बेचैनी: खुला अमेरिकी सांसद राइली मूर के भड़कने का राज, बेहद खतरनाक है विदेशी एजेंडा!

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भारत की संसद में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन का विधेयक क्या आया, अचानक कांग्रेस समेत विपक्षी दलों से लेकर वाशिंगटन तक में कुछ राजनीतिक और धार्मिक समूहों की बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद राइली मूर ने इसे भारत में ईसाइयों पर हमला बताते हुए भारत-अमेरिका संबंधों तक को प्रभावित करने की चेतावनी दे डाली। पहले यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर अमेरिका को इससे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब मूर की पोस्ट पर विदेशी प्रतिक्रियाएं सामने आईं तो सारे एजेंडे का पर्दाफाश हो गया। इतना ही नहीं अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष जेम्स रिश ने इसे गहरी चिंता का विषय बताया, जबकि पूर्व सांसद क्रिस स्मिथ ने तत्कालीन विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भारत पर दबाव बनाने की अपील कर दी। दूसरी ओर, कांग्रेस, डीएमके और कुछ पूर्वोत्तर के नेताओं ने भी वही आशंकाएं दोहराईं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे कुछ पश्चिमी समूह व्यक्त कर रहे हैं। सवाल यह है कि विदेशी चंदे की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले कानून से आखिर इतनी घबराहट क्यों है? क्या यह वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है या फिर उन विदेशी नेटवर्कों से बिना पर्याप्त निगरानी के चंदा लेने वालों पर संकट के बादल हैं।

राइली मूर का बयान संयोग नहीं, एक सुनियोजित नैरेटिव
राइली मूर का बयान अपने आप में असामान्य है, लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प घटनाक्रम उसके बाद देखने को मिला। आयरलैंड से संचालित ‘कैथोलिक एरेना’ जैसे मंचों ने उनके बयान को तुरंत आगे बढ़ाया और भारत के खिलाफ उसी नैरेटिव को दोहराना शुरू कर दिया कि भारत सरकार चर्चों और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। यह प्रतिक्रिया किसी स्वतःस्फूर्त चिंता से अधिक जानबूझकर बनाए गए एक नैरेटिव जैसी प्रतीत होती है। जैसे ही भारत विदेशी फंडिंग के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करता है, कुछ अंतरराष्ट्रीय समूह इसे धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार या लोकतंत्र के संकट के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। यह रणनीति नई नहीं है; भारत के अनेक आंतरिक विषयों पर भी इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास पहले भी देखा जा चुका है।

करोड़ों रुपये के विदेशी अंशदान के बारे में पारदर्शिता जरूरी
यह शीशे की तरह साफ है कि विधेयक का मूल उद्देश्य विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार का यह तर्क बिल्कुल ठीक है कि यदि विदेश से आने वाला धन सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य या जनकल्याण के लिए है, तो उसके उपयोग का स्पष्ट लेखा-जोखा भी होना चाहिए। यदि किसी संगठन के पास करोड़ों रुपये का विदेशी अंशदान आता है, तो यह जानना भी आवश्यक है कि वह धन किस उद्देश्य से आया, कहां खर्च हुआ और उसका वास्तविक लाभार्थी कौन-कौन है? यह भारत ही नहीं हर लोकतांत्रिक देश की सामान्य प्रशासनिक आवश्यकता है। कई देशों में इससे मिला-जुला कानून पहले से ही लागू है। खासकर अमेरिका में तो यह कानून सबसे पुराना है, जहां सबसे ज्यादा हायतौबा मच रही है।

पूर्व अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने भी संबंधों को लेकर डराया
दिलचस्प बात यह है कि राइली मूर अकेले अमेरिकी सांसद नहीं हैं, जिन्होंने भारत के FCRA संशोधन विधेयक को लेकर आपत्ति जताई है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मई 2026 की भारत यात्रा से पूर्व अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस निलंबित किए जाने का मुद्दा भारत के सामने उठाने की अपील की थी। भय का माहौल बनाते हुए स्मिथ ने दावा किया था कि यदि यह विधेयक पारित हो गया, तो ‘सभी चर्चों और डायोसीज की संपत्तियां भारत के कब्जे में जा सकती हैं।’ राइली मूर की तरह स्मिथ ने भी चेतावनी दी थी कि यदि इस विधेयक को रोका नहीं गया, तो इससे भारत-अमेरिका संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। सिर्फ विदेशी राजनेता ही नहीं, बल्कि भारत के कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग और संस्थान भी इस विधेयक को धार्मिक अल्पसंख्यकों और नागरिकों पर हमले के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

दुनिया भर के कई देशों में हैं विदेशी चंदे पर कठोर कानून
भारत को लेकर एक बड़ा विरोधाभास यह भी है कि जिन देशों के नेता FCRA पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने देशों में विदेशी फंडिंग के कहीं अधिक कठोर कानून लागू हैं। अमेरिका में Foreign Agents Registration Act (FARA) के तहत विदेशी प्रभाव से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर व्यापक निगरानी रखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने Foreign Influence Transparency Scheme लागू की है। ब्रिटेन, कनाडा और इजराइल ने भी विदेशी धन के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे विकसित किए हैं। इन देशों में इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संप्रभुता की रक्षा का साधन माना जाता है। फिर भारत जब अपने लिए वही सख्त कानून लागू कर रहा है तो इसे लोकतंत्र विरोधी कैसे कहा जा सकता है?

आइए, पांच लोकतांत्रिक देशों में इस तरह के कानून, उनकी खासियत और असर पर एक नजर डालते हैं…

1.भारत : Foreign Contribution Regulation Act (FCRA)
भारत का FCRA सबसे व्यापक विदेशी फंडिंग नियामक कानूनों में माना जाता है। इसकी खासियत है कि इसमें विदेशी फंड प्राप्त करने से पहले सरकारी पंजीकरण या पूर्व अनुमति (Prior Permission) अनिवार्य है। विदेशी धन केवल निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक ऑडिट और रिटर्न अनिवार्य है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की शक्ति भी इसमें निहित है। 2026 संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियों में विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन हेतु सरकारी “Designated Authority” का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ-साथ विदेशी प्रभाव पर नियंत्रण और आतंकवाद एवं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करना है।

2.अमेरिका : Foreign Agents Registration Act (FARA)
अमेरिका में यह कानून दुनिया के सबसे पुराने विदेशी प्रभाव कानूनों में से एक है। इस कानून की मुख्य व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था, किसी विदेशी सरकार, विदेशी राजनीतिक दल या फिर विदेशी कंपनी की ओर से अमेरिका में लॉबिंग, जनमत निर्माण या राजनीतिक गतिविधि करती है, तो उसे न्याय विभाग के पास Foreign Agent के रूप में पंजीकरण कराना होता है। FARA विदेशी फंड लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। यह केवल Disclosure (खुलासा) को अनिवार्य करता है। पंजीकृत एजेंटों को हर छह महीने में अपनी गतिविधियों, प्राप्तियों और खर्चों का ब्योरा देना अनिवार्य है। विदेशी हितों के लिए बांटे जाने वाले प्रचार या सूचना सामग्रियों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना होता है कि यह किस विदेशी प्रिंसिपल के लिए है।

3.ब्रिटेन : Foreign Influence Registration Scheme (FIRS)
ब्रिटेन की FIRS जुलाई 2025 से लागू हुई एक विधिक व्यवस्था है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 के तहत बनाई गई इस योजना का उद्देश्य ब्रिटेन की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही देश की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गुप्त विदेशी हस्तक्षेप को रोकना तथा विदेशी शक्तियों के प्रभाव को पारदर्शी बनाना है। यह योजना मुख्य रूप से दो स्तरों पर काम करती है पहले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत किसी भी विदेशी देश (आयरलैंड गणराज्य को छोड़कर) के निर्देश पर ब्रिटेन में राजनीतिक निर्णयों, चुनावों, जनमत संग्रहों या पंजीकृत राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों को रजिस्टर करना अनिवार्य है। दूसरे, इन्हेंस्ड स्तर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक संवेदनशील माने जाने वाले चुनिंदा देशों (वर्तमान में रूस और ईरान तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं) के निर्देशों पर ब्रिटेन में की जाने वाली व्यापक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए है।

4.ऑस्ट्रेलिया : Foreign Influence Transparency Scheme Act (FITSA)
ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए 2018 में यह कानून बनाया। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई विदेशी सरकार, विदेशी राजनीतिक दल और विदेशी सरकारी संस्था के लिए काम करता है, तो उसे सार्वजनिक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना होगा। इसका उद्देश्य विदेशी प्रभाव पारदर्शी बनाना और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना है। कानून के तहत कुछ क्षेत्रों को विशेष छूट दी गई है, जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इनमें मानवीय सहायता और राहत कार्य, पेशेवर कानूनी सलाह या अदालत में प्रतिनिधित्व, और राजनयिक (Diplomatic) और कांसुलर गतिविधियां शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पंजीकरण कराने में विफल रहता है, झूठी जानकारी देता है या आवश्यक रिपोर्टिंग नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर गंभीर आपराधिक दंड और जुर्माने का प्रावधान है।

5.कनाडा : Foreign Influence Transparency and Accountability Act (FITAA)
कनाडा में यह कानून देश की राजनीतिक और सरकारी प्रक्रियाओं में विदेशी ताकतों के गुप्त प्रभाव को रोकने और सार्वजनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया पब्लिक रजिस्ट्री डेटाबेस बनाता है। इसे बिल C-70 (काउंटरिंग फॉरेन इंटरफेरेंस एक्ट) के तहत जून 2024 में पारित किया गया था। इसके तहत एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाया गया है ताकि यह पता चल सके कि कौन से व्यक्ति या संगठन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह नियम चुनावों, जनमत संग्रह, विधायी प्रस्तावों (proposed legislation) और सरकारी नीतियों या अनुबंधों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर लागू होता है। इस कानून को लागू करने और इसकी देखरेख के लिए एक स्वतंत्र Foreign Influence Transparency Commissioner की नियुक्ति की गई है। नियमों का उल्लंघन करने या जानकारी छिपाने पर $250 से लेकर $1 मिलियन तक का जुर्माना लग सकता है।

ईसाई मिशनरी के लिए अमेरिकी कर रहे FCRA का विरोध
अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका भारत के FCRA संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है और भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचने की चेतावनी क्यों दे रहा है? इसका उत्तर भूराजनीतिक हितों और धार्मिक महत्वाकांक्षाओं में छिपा है। अमेरिकी मिशनरी नेटवर्क, World Vision, USAID और FCRA संशोधन विधेयक का विरोध अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दरअसल, दशकों से अमेरिका स्थित अनेक मिशनरी नेटवर्क भारत में चर्च स्थापित करने, गरीबों, विशेषकर जनजातीय और दलितों के बीच धर्मांतरण अभियान चलाने तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए फंडिंग करते रहे हैं। Compassion International, World Vision India समेत कई विदेशी ईसाई संगठन आज भी भारत में सक्रिय हैं और धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ अपने मूल देशों के रणनीतिक हितों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वर्ल्ड विजन नाम के इस ईसाई NGO को अब बंद हो चुकी अमेरिकी एजेंसी USAID से भी फंडिंग मिलती रही, जिस पर भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी संगठनों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के आरोप लगते रहे हैं।

इंदिरा की अनुमति से नागालैंड में धर्मांतरण अभियानों को बल मिला
अमेरिका स्थित वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल की गतिविधि संदिग्ध रही है। वास्तविकता में यह कट्टर ईसाई मिशनरी संगठन है। पिछले लगभग सात दशकों से इसने अन्य मिशनरी समूहों के साथ मिलकर हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए अभियान चलाए। सबसे हैरतअंगेज तथ्य यह है कि वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने World Vision से जुड़े बिली ग्राहम को नागालैंड जाने की अनुमति दी थी। उस समय राज्य में अस्थिरता के कारण विदेशियों को जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। इसके बाद World Vision ने नागालैंड और दूसरे क्षेत्रों में अपने धर्मांतरण अभियानों को आगे बढ़ाया। वर्ष 2024 में मोदी सरकार ने World Vision का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, जिससे भारत में उसकी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा। दरअसल, World Council of Churches, World Evangelical Alliance और World Vision जैसे विदेशी ईसाई संगठन भारत के धर्मांतरण-रोधी कानूनों का लगातार विरोध करते रहे हैं।

 

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