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हाथरस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर NBSA ने ‘आज तक’ को भेजा नोटिस, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिया था कार्रवाई का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हाथरस मामले में गोपनीय खबर दिखाने पर समाचार चैनल ‘आज तक’ फंस गया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड अथॉरिटी (NBSA) ने ‘आज तक’ को नोटिस भेजा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार (नवंबर 5, 2020) को ‘आज तक’ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए NBSA को निर्देश दिया था। मंत्रालय ने NBSA से 15 दिनों के भीतर इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा था।

दरअसल, आईबी मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी के समर्थक साकेत गोखले द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद ये आदेश दिया। गोखले ने उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आरोप लगाया था कि ‘आज तक’ ने हाथरस मामले में चल रही सीबीआई जांच को लेकर खबर चलाई, जबकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में गोपनीयता बरतने के स्पष्ट आदेश दिए थे।

सीबीआई ने जांच और पूछताछ के दौरान मृतका के परिवार से भी कुछ सवाल पूछ थे। ‘आज तक’ ने पूछे गए सवालों को लेकर खबर चलाई थी, जिसे साकेत गोखले ने इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का मामला बताते हुए इसे ‘शर्मनाक’ करार दिया था।

यह पहला मौका नहीं है, जब ‘इंडिया टुडे मीडिया नेटवर्क’ पर इस तरह नियमों और आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगा हो। इससे पहले भी NBSA ने ‘आज तक’ को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लिए 27 अक्टूबर, 2020 को रात 8 बजे अपने चैनल पर ‘लाइव’ माफी मांगने का आदेश दिया था। हिंदी समाचार चैनल ने 28 अक्टूबर को रात 9 बजे के बाद अपनी माफी को प्रसारित किया।

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