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पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस को SC से झटका, भाजपा ने कहा राहुल गांधी के ओछे मंसूबों को लगा धक्का

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पीएम केयर्स फंड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा लगा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा, ‘पीएम केयर्स फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। ये दोनों अलग-अलग फंड हैं। कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में योगदान देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है। नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है।’

जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की शह पर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) एनजीओ ने इस मामले में पिटीशन लगाई थी। सीपीआईएल का कहना था, ‘पीएम केयर्स फंड बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान में मिलने वाली रकम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) के खाते में ही जानी चाहिए। पीएम केयर्स फंड में जो भी रकम मिली है, उसे एनडीआरएफ में ही ट्रांसफर किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई योजना बनाकर नोटिफाई की जाए।’

आपको बता दें कि खुद राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने भी कई बार पीएम केयर्स फंड बनाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री डोनेशन देने वालों के नाम बताने से डरते क्यों हैं? इस फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी जताई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के ओछे मंसूबों को धक्का लगा है। कांग्रेस और उससे सहयोगियों की ओछी हरकतों के बावजूद सच्चाई की जीत हुई है।

श्री नड्डा ने एक बाद एक तीन ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी है।

केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। सरकार का कहना था कि कोरोना से राहत के कामों के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पहले भी ऐसे कई फंड बनाए जाते रहे हैं। एनडीआरएफ जैसा संवैधानिक फंड होने का मतलब यह नहीं है कि वॉलेंटरी डोनेशन के लिए पीएम केयर्स जैसे दूसरे फंड नहीं बनाए जा सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि पीएम केयर्स फंड बनाने का मकसद एनडीआरएफ को फेल करना नहीं था, जैसा कि पिटीशनर ने आरोप लगाया है।

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