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पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठा रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है, इसलिए इसमें जमा रकम को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र सरकार इसकी राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रशांत भूषण ने दायर की थी याचिका
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह याचिका दायर की थी। इस याचिका में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस तरह के फंड की कोई जरूरत ही नहीं थी और फंड में प्राप्त राशि का ऑडिट नहीं किया जा रहा है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना संकट के दौरान पीएम केयर्स फंड को स्वैच्छिक दान के लिए बनाया गया है। यह एनडीआरएफ जैसे फंड से अलग है। 

क्या है पीएम केयर्स फंड
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए पीएम-केयर्स फंड बनाया है। कोरोना जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति या आपदा से निपटने और उससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए यह फंड बनाया गया है। संकट या आपदा के समय प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण ले लिए इस फंड का निर्माण जरूरी समझा गया। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं। पीएम केयर्स फंड का रजिस्ट्रेशन 27 मार्च, 2020 को रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर कराया गया है। पीएम केयर्स फंड का मुख्यालय साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में है।

स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा ऑडिट
पीएम केयर्स फंड का ऑडिट एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों की 23 अप्रैल 2020 को आयोजित बैठक में M/S SARC & Associates, Charted Accountants, नई दिल्ली को अगले तीन सालों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है। हर वित्तीय वर्ष के अंत में पीएम केयर्स फंड का ऑडिट किया जाएगा।

दान पर इनकम टैक्स की छूट
पीएम-केयर्स फंड में दान पर आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिलेगी। देशवासी और संगठन वेबसाइट pmcares.gov.in पर जाकर और निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान कर सकते हैं:-

Name of the Account : PM CARES
Account Number : 2121PM20202
IFSC Code : SBIN0000691
SWIFT Code : SBININBB104
Name of Bank & Branch : State Bank of India, New Delhi Main Branch
UPI ID : pmcares@sbi

भुगतान के निम्‍नलिखित माध्‍यम वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध हैं –

* Debit Cards and Credit Cards
* Internet Banking
* UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik, etc.)
* RTGS/NEFT

इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80 (जी) के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। 

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