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सोनिया गांधी का भड़काऊ बयान कोर्ट ने सुना, होगी सुनवाई

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दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में तीनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर या पुलिस केस दर्ज करने की मांग की गई है। इन सभी के खिलाफ दायर याचिका में भड़काऊ बयान देने और दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि सोनिया, प्रियंका, राहुल और अन्य हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उस बयान को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने सीएए का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरने की बात कही थी। याचिका में कहा गया है कि सीएए के विरोध के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ अन्य नेताओं ने लोगों को भड़काया और भड़काऊ भाषण देकर उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए कहा।

सीएए के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें और आंदोलन करें। देश को बचाना है तो हमें संघर्ष करना होगा। प्रियंका गांधी ने लोगों को उकसाते हुए कहा था कि लाखों को बंदी बनाया जाएगा, जो नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है।

देखिए वीडियो-

कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एआईएमआईएम के नेताओं वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण को लेकर याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।

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