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FCRA उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया पर कसा शिकंजा, गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद सीबीआई ने दर्ज किया केस

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भारत में ऐसे अनेक गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, जो गरीबों की मदद, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे संगठन विदेशों से मिल रही फंडिंग का इस्तेमाल भारत में विदेशी एजेंडे को लागू करने में कर रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत अब गैर सरकारी संगठन ऑक्‍सफैम इंडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीबीआई ने इस संगठन के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस संगठन पर फॉरेन कंट्रीब्‍यूशन (रैग्‍यूलेशन) अमेंडमेंट एक्‍ट 2020 (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। 

दरअसल ऑक्‍सफैम इंडिया ने साल 2019-20 में 12.71 लाख रुपये के लेन-देन में एफसीआरए का उल्लंघन किया था। जांच में पता चला कि इससे पहले 2013-16 में भी 1.5 करोड़ रुपये के विदेशी लेन-देन में अनियमितता बरती गई थी। यहां तक कि 29 सितंबर, 2020 को एफसीआरए लागू होने के बाद भी विदेशों से फंड लेकर उसे दूसरी संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया था। आयकर विभाग के सर्वे में कई सबूत मिले। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार (19 अप्रैल, 2023) को सीबीआई ने इस संगठन के दिल्ली स्थित कार्यालय में छापेमारी की। इसके साथ ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो गया, इसके बावजूद उसने अन्य माध्यमों से धन के लेन-देन के लिए कानून का उल्लंघन किया।

ऑक्‍सफैम इंडिया पर आरोप है कि इसने अपने विदेशी सहयोगियों जैसे ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया और ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन के फंड को कुछ एनजीओ को दिया और परियोजना पर नियंत्रण किया। इसने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को अपने सहयोगियों/कर्मचारियों के माध्यम से दलाली के रूप में धन उपलब्ध कराया। ऑक्सफैम इंडिया के टीडीएस डेटा से भी पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीपीआर को 12.71 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, जो इसके घोषित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।

गौरतलब है कि अप्रैल की शुरुआत में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑक्‍सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सूत्रों की मानें तो ऑक्‍सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यूवल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसबंर 2021 में पहले ही रद्द कर दिया था। दरअसल ऑक्‍सफैम इंडिया द्वारा एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोप के कारण ये लाइसेंस रद्द हुआ था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की आगे जांच के लिए सीबीआई को पत्र भेजा था।

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