कांग्रेसी राज के दौरान घोटाले के एक मामले में अदालत ने कार्रवाई की है। कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और एक अन्य करीबी के खिलाफ लाखों की सरकारी रकम के गबन के मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी कर किया गया है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की एक अदालत ने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में 71 लाख रुपए से ज्यादा के कथित गबन के मामले में पत्नी लुईस खुर्शीद समेत दो लोगों के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। लुईस के साथ ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
Non-bailable warrant issued against Louis Khurshid, wife of former Union Minister and Congress leader Salman Khurshid, in connection with Zakir Hussain Memorial Trust case in CJM Court, Fatehgarh pic.twitter.com/633ZF5zET4
— ANI UP (@ANINewsUP) July 21, 2021
सीबीसीआइडी के इंसपेक्टर रामशंकर यादव ने ट्रस्ट में गबन को लेकर 29 मई, 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आर्थिक अपराध शाखा ने जून 2017 में इस मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में 30 दिसंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
आरोप पत्र के अनुसार डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मार्च 2010 में यूपी के 17 जिलों में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और हियरिंग एड देने के लिए सरकार से 71 लाख 50 हजार रुपए मिले थे। इसमें राज्य के वरिष्ठ अफसरों के फर्जी साइन करके और मुहर लगाकर केंद्र सरकार से पैसा लेने का आरोप लगाया गया है।
ट्रस्ट ने दावा किया था कि उसने एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बरेली, मेरठ, अलीगढ़ और शाहजहांपुर समेत 17 जिलों में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाए, लेकिन जांच में पता चला कि इस तरह के कैंप कभी लगे ही नहीं।
इस मामले के सामने आने के बाद यूपी के साथ दिल्ली में भी काफी हंगामा मचा था। अब पत्नी लुईस के खिलाफ गैर जमानती वारंट होने से सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त, 2021 को होनी है।