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प्रधानमंत्री मोदी के मास्टरस्ट्रोक से बदला कश्मीर: दिल्ली जैसा जम्मू-कश्मीर तो चंडीगढ़ जैसा होगा लद्दाख

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार, पांच अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करने के साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया। जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान रहेगा जैसा कि दिल्ली में है। लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख अब चंडीगढ़ या पुडुचेरी की तरह होगा जहां विधायिका नहीं है।

मोदी सरकार के फैसले से केंद्रशासित राज्यों की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है। ये राज्य हैं –
1. दिल्ली
2. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
3. चंडीगढ़
4. दादर और नगर हवेली
5. दमन और दीव
6. लक्ष्यद्वीप
7. पुडुचेरी
8. जम्मू-कश्मीर
9. लद्दाख

मोदी सरकार की घोषणा के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नाम जुड़ गया है।

कैसे काम करता है केन्द्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री को जनता चुनकर भेजती हो, लेकिन यहां केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कानून के तहत काम होता है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को मु्ख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार होते हैं। यहां के कार्यों को करने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को होता है। दिल्ली, अंडमान-निकोबार और पुडुचेरी का मुखिया उपराज्यपाल होता है। जबकि, चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त होता है।

जम्मू-कश्मीर- क्या होगा बदलाव
1. जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होगा
2. लद्दाख होगा जम्मू-कश्मीर से अलग
3. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख में नहीं 
4. जम्मू-कश्मीर के सभी विशेष अधिकार खत्म
5. अब जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान और झंडा नहीं होगा
6. अब यहां भारत का झंडा और संविधान लागू होगा
7. पहले राज्यपाल शासन लगता था, अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा
8. जम्मू-कश्मीर की पुलिस अब राज्यपाल को रिपोर्ट करेगी
9. अब सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले यहां लागू होंगे
10. यहां के लोगों की दोहरी नागरिकता अब होगी खत्म
11. अब यहां दूसरे राज्य के लोग भी जमीन और घर खरीद सकेंगे
12. अब बाहरी लोग भी यहां सरकारी नौकरी कर सकेंगे
13. यहां के अल्पसंख्यकों को अब आरक्षण मिल सकेगा
14. विधानसभा का कार्यकाल 6 की जगह 5 साल का होगा
15. अब संसद का राज्य के सभी मामलों में दखल
16. संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व अब लागू होंगे
17. अब कश्मीर में आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू हो सकेंगे
18. शिक्षा का अधिकार और सीएजी कानून भी लागू होगा
19. दूसरे राज्य के नागरिक से शादी करने पर यहां की महिला और उसके बच्चों के लिए अब कश्मीरी नागरिकता जैसी अड़चन नहीं होगी
20. कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पति को भी यहां की नागरिकता मिल जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा

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