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नारद स्टिंग मामले में सीबीआई की याचिका में ममता बनर्जी का भी नाम, केस को राज्य से बाहर भेजने की मांग

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नारद स्टिंग मामले में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पक्षकार बनाया है। इसके साथ ही सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले को राज्य से बाहर भेजने की भी मांग की। नारद मामले में दायर 123 पेज की अपनी याचिका में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ कानून मंत्री मलय घटक और सांसद-वकील कल्याण बनर्जी को भी पक्षकार बनाया है।

इसके पहले सोमवार को सीबीआई ने ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसपर ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर निजाम पैलेस पहुंच गईं और करीब 6 घंटे तक वहीं बैठी रहीं। उन्होंने सीबीआई को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी दी थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी के इस गलत बर्ताव का भी जिक्र किया है। ममता ने उस समय कहा था कि अगर आप मेरे अधिकारियों को गिरफ्तार करते हैं तो आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा।

सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी के आने और बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच शाम में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन लोगों को जमानत दे दी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि राज्यपाल ने 7 मई को ही चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निजाम पैलेस के बाहर तैनात केंद्रीय बलों पर पत्थरबाजी भी की।

नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने टीएमसी नेताओं का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेता काम के बदले पैसा लेते नजर आए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन का टेप साल 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको लेकर 16 अप्रैल, 2017 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

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