Home समाचार राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दर्ज होगा आपराधिक मामला

राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दर्ज होगा आपराधिक मामला

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राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें आपराधिक मामला दर्ज करने का नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा है कि राहुल के ‘चौकीदार चोर है’ नारे में चौकीदार कौन है। इससे पहले बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल को नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में राहुल ने माफी मांगते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार की उत्तेजना में उन्होंने झूठ बोला था। कोर्ट ने राहुल के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए मामले को बंद करने से इनकार कर दिया और अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है।

 

ये है मामला
राहुल ने राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। राहुल के इसी बयान के बाद बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर ये नोटिस जारी किया था।

राहुल ने मांगी थी माफी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे जवाब में कहा कि चुनाव प्रचार की उत्तेजना में उनके मुंह से ये शब्द निकल गए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे हाथ जोड़कर अपने इस बयान के लिए माफी मांगते हैं। राहुल के इस बयान के बाद यह स्पष्ट है कि चौकीदार चोर है का कांग्रेसी नारा भी झूठ है। राहुल के जवाब के बाद राफेल डील में भ्रष्टाचार के कांग्रेस के दावों का झूठ भी सामने आ गया है।

मिल सकती है ये सजा
राहुल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला साबित होने पर उन्हें 6 महीने की जेल या 2 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ मिल सकती हैं।

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