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सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, अब पूछे जा रहे हैं सवाल- क्या मजबूरी है? क्यों मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे केजरीवाल ?

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी शनिवार (18-06-2022) को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह सही चरण नहीं है। गौरतलब है कि अदालत ने जैन और ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश 14 जून को सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब लोग सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल के सामने क्या मजबूरी है ? वे किस वजह से सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं ? 

 

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