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राहुल से केजरीवाल तक, मल्लिकार्जुन से मान तक जहर-बुझे बोल होने से भुगत रहे मानहानि के केस, अब विहिप ने बजरंगियों के अपमान के लिए खरगे को भेजा 100 करोड़ के हर्जाने का नोटिस

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कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का विवादों, सुर्खियों, चर्चाओं और झूठे बयानों के बाद मानहानि के केसों से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक, भगवंत मान से लेकर अशोक गहलोत तक अपनी गलत और मानहानिकारक बयानों के चलते केस भुगत रहे हैं। राहुल गांधी का मानहानि केस सुर्खियों में है। मोदी सरनेम मामले में राहुल का केस सूरत कोर्ट में है और कई और जगह पर भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ है। मानहानि के केसों के मामले में केजरीवाल की कहानी तो शर्मसार कर देने वाली है। ऐसे झूठे नेताओं की फेहरिस्त में नया नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का जुड़ा है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कांग्रेस अध्यक्ष पर अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया है। साथ ही 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। विहिप की चंडीगढ़ इकाई और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर हर्जाने की मांग की है।कांग्रेस ने कर्नाटक घोषणापत्र में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना की
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि वह जाति और धर्म के नाम पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों जैसे बजरंग दल और ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी ने वादा किया कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ ‘‘प्रतिबंध” शामिल होगा। कर्नाटक में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कांग्रेस की इस करतूत के खिलाफ कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान श्रीराम को ताले बंद रखने का काम किया। अब वह जय बजरंग बली बोलने वालों को भी ताले में बंद करना चाहती है। इससे कांग्रेस की ओछी मानसिकता और तुष्टिकरण करने की राजनीति उजागर होती है।कांग्रेस ने धर्म और मानव सेवा को समर्पित बजरंग दल का अपमान किया

विहिप के वकील और इसके कानूनी प्रकोष्ठ के सह-प्रमुख साहिल बंसल ने मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे कानूनी नोटिस में आरोप लगाया, ‘‘आपने घोषणापत्र के पृष्ठ-10 में विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके और उसकी तुलना प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसी तरह के आतंकवादी संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) से करने के लिए मानहानिकारक बयान दिए।” बंसल ने कहा कि बजरंग दल ‘‘पूरी तरह से धर्म और मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित है।” उन्होंने कहा, ‘‘अपमानजनक बयान के कारण मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपायी के लिए हर्जाना दिया जाए।”राहुल को मानहानि के केस में दो साल की सजा, संसद सदस्यता भी गई
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक नहीं, बल्कि मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। दरअसल, राहुल गांधी कई बार सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। मानहानि के ताजा मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। उन्होंने 2019 में कर्नाटक और फिर राजस्थान की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कोर्ट से सजा मिलने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई। वह थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है। उधर, बिहार के पटना जिले में MP/MLA कोर्ट में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मोदी सरनेम मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया हुआ है।राहुल ने कहा था- 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हरिद्वार में भी मानहानि का केस दर्ज है। यह केस आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने किया है। दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। 9 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंबाला जिले में राहुल एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौरव कौन थे? मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। इसी को लेकर संघ की तरफ से उत्तराखंड के हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।राहुल गांधी पर दर्ज हुए मानहानि केसों पर एक नजर…

  • 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
  • 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है।
  • 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में RSS को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है।
  • 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ कहा था।
  • 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को BJP और संघ की विचारधारा से जोड़ा।
  • 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में पांच दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।
  • 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया गया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था- द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ एक गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस किया गया।
  • 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया।
  • 2019 में झारखंड में राहुल ने कहा- कांग्रेस भाजपा की तरफ हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया।
  • 2022 में राहुल ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।

 

‘माफीवाल’ केजरीवाल पर मानहानि के कई केस, गुजरात से ताजा केस दर्ज

राहुल गांधी की तरह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। केजरीवाल ने तो मानहानि के मामलों में माफी मांगने का भी रिकार्ड बनाया है। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का ताजा मामला गुजरात यूनिवर्सिटी का है। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री विवाद में दाखिल किए गए मानहानि के केस में शुरुआती जांच के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किए। एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश एल चोवटिया ने पिछले महीने 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किए थे। डिग्री विवाद में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कांफ्रेंस की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रेस कांफ्रेंस में दोनों नेताओं ने काफी ऐसी बातें कही, जिनसे यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान हुआ और लोगों में यह छवि बनी कि गुजरात यूनिवर्सिटी बोगस डिग्री जारी करती है। इसमें दोनों को 23 मई को पेश होने को कहा गया था।

खास बात यह है कि अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया समेत कई मानहानि के मामलों में केजरीवाल ने माफी मांगकर अपनी ‘जान’ छुड़ाई है। ऐसे कई मामले हैं, जिनपर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज है, जहां उन्होंने अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमों पर एक नजर…

  • 2013 में शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर केस किया। केजरीवाल ने टेलीवीजन शो और प्रदर्शन के दौरान शीला पर अभद्र टिप्पणी की थी।
  • 2013 में ही अमित सिब्बल ने भी केजरीवाल पर मानहानि का केस कर दिया। केजरीवाल ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक दूरसंचार कंपनी की पैरवी करने के लिए अपने पिता के पद का फायदा उठाया।
  • 2014 में नितिन गडकरी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। उन्होंने भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम लिया था।
  • अरुण जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि के तीन केस किए। पहला, डीडीए में भ्रष्टाचार के आरोप पर 10 करोड़ का मुकदमा, दूसरा मुख्यमंत्री दफ्तर पर रेड के मामले में जेटली का नाम घसीटने पर मुकदमा और तीसरा, केजरीवाल के वकील जेठमलानी द्वारा क्रूक कहने पर 10 करोड़ का मुकदमा।

  • केजरीवाल मानहानि के मामले में अवतार सिंह भड़ाना से भी माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने 31 जनवरी 2014 को एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि भड़ाना देश के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक हैं।
  • 2013 में सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने उन पर केस किया था। आप का टिकट ना देने और अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में सुरेंद्र ने केजरीवाल पर मानहानि का केस किया था।
  • 2016 में रमेश बिधूडी ने अपने खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के लिए केजरीवाल पर मानहानि का केस किया।
  • 2016 में चेतन चौहान ने अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद केजरीवाल पर मानहानि का केस किया।
  • केजरीवाल ने मजीठिया के कथित तौर पर पंजाब के ड्रग माफ़िया के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। अब इन्हीं आरोपों पर उन्होंने माफी मांग ली है.

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