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पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले बयान देने का आरोप

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वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर झूठी खबर और भ्रामक सूचनाओं को फैलाकर दो संप्रदायों में तनाव फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार ने 13 अप्रैल को लक्ष्मी नगर थाने में दुआ के खिलाफ तहरीर दी थी। जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। जांच में साक्ष्य पाए जाने के बाद बृहस्पतिवार को क्राइम ब्रांच ने दुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में विनोद दुआ पर भ्रामक सूचना फैला कर ‘सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने’ और यूट्यूब पर ‘द विनोद दुआ शो’ के माध्यम से ‘फर्जी खबरें प्रसारित करने का आरोप लगाया है। 

शिकायत में विनोद दुआ पर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ‘गलत रिपोर्टिंग’ करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा शिकायत में ये भी कहा गया है कि विनोद दुआ ने कहा था कि केंद्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री को ‘कागजी शेर’ बताने का भी विनोद दुआ पर आरोप लगााया गया है।

विनोद दुआ के ऊपर आईपीसी की धारा 290 (लोगों के बीच अशांति पैदा करना), 505 (समाज में अशांति पैदा करने वाला बयान देना) और 505 (2) (अपमानजनक टिप्पणी वाले प्रकाशित सामग्रियों को बेचना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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