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केजरीवाल अब कौन सा बहाना बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ED किसी को भी बुला सकती है, बुलाए तो हाजिर होना होगा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सदमे में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी को भी बुला सकती है और बुलाए तो हाजिर होना होगा। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को अभी तक ईडी आठ समन भेज चुकी है। ईडी ने आठवें समन पर केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले केजरीवाल ने सभी सात समन पर तरह-तरह के बहाने बनाए और ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 10 समन जारी किया गया था और अंततः उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब केजरीवाल की बारी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ी
केजरीवाल अब तक ईडी के 7 समन की अनदेखी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी के समन की कोई अनदेखी कर सकता है क्या? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून को लेकर जो टिप्पणी की है, वह केजरीवाल समेत और कई लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी किसी को समन जारी करती है तो फिर उस समन का सम्मान और जवाब देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल कानून की धारा 50 की व्याख्या करते हुए ये बात कही।

ईडी बुलाए तो उपस्थित होना होगा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि ईडी की ओर से बुलाए जाने पर व्यक्ति को उपस्थित होना होगा और पीएमएलए के तहत कार्यवाही के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो सबूत पेश करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मद्रास हाईकोर्ट की समन पर रोक सही नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के एक मामले में दिया। दरअसल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय तमिलनाडु में एक कथित रेत खनन घोटाले की जांच कर रही है। ईडी ने इसी जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टर को समन जारी किया था। तमिलनाडु सरकार ने पांचों अधिकारियों की तरफ से ईडी के समन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी के समन पर रोक लगा दी। ईडी ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। ईडी का कहना था कि मद्रास हाईकोर्ट की समन पर रोक सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्कों को सही माना और समन पर लगे रोक को हटा दिया। इसका अर्थ ये है कि तमिलनाडु के पांचों अधिकारियों को अब ईडी के सामने पेश होना होगा।

ईडी ने समन की अनदेखी पर खटखटाया अदालत का दरवाजा
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 5 समन देने के बाद भी पेश नहीं होने पर दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी को सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को पेश होने को कहा था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल
ईडी के समन पर पेश न होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 17 फरवरी को केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा है कि अगली पेशी में मैं खुद आऊंगा। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सत्र के चलते इस बार नहीं आ सका। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 मार्च तय की है।

केजरीवाल को ED का 8वां समन
इस बीच शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 27 फरवरी 2024 को 8वां समन भेजा और पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया है। इससे पहले ईडी ने अभी तक 7 बार समन भेजा था लेकिन वे पेश नहीं हुए।

इससे पहले केजरीवाल ईडी के 7 समन पर 7 बहाने बना चुके हैं। 

केजरीवाल को 7 समन और 7 बहाने

केजरीवाल को पहला समन
दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामले में ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा था और पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था।

बहाना- मैं संदिग्ध हूं या गवाह
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बदले केजरीवाल ने ED को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया कि, आपने समन में मुझे यह नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह।

केजरीवाल को दूसरा समन
दिल्ली के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 को भेजा और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया।

बहाना- समन गैर-कानूनी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) के दूसरे समन पर अपना जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह ही गैर-कानूनी है।

केजरीवाल को तीसरा समन
सीएम केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन 22 दिसंबर को जारी किया और उन्हें तीन जनवरी को पेश होने को कहा था। लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के बजाय विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए।

बहाना- राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन पर 3 जनवरी को जांच एजेंसी को ल‍िख‍ित जवाब भेजा। उन्‍होंने ईडी को अवगत कराया क‍ि फ‍िलहाल राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। वह एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने को तैयार हैं।

केजरीवाल को चौथा समन
दिल्‍ली शराब घोटाले मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन 13 जनवरी को जारी किया और 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया।

बहाना- हमने भ्रष्टाचार नहीं किया
केजरीवाल के चौथे समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा, “ईडी ने कहा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं हैं, फिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते हैं, उनके मामले बंद हो जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा।”

केजरीवाल को पांचवां समन
अरविंद केजरीवाल को ED ने 31 जनवरी को पांचवां समन भेजा और दो फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया।

बहाना – राजनीतिक षड्यंत्र 
आम आदमी पार्टी केजरीवाल को पांचवें समन पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन के पीछे एक ‘‘राजनीतिक षड्यंत्र’’ है और विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

केजरीवाल को छठा समन
दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने छठा समन 14 फरवरी को भेजा था और 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था।

बहाना- समन गैर कानूनी
केजरीवाल ED के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल; AAP ने कहा- समन गैर कानूनी, वैधता का मामला अब कोर्ट में

केजरीवाल को ED का 7वां समन
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन 22 फरवरी 2024 को दिया गया और उन्हें पूछताछ के लिए 26 फरवरी 2024 को बुलाया। लेकिन वे पेश नहीं हुए। 

बहाना- ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें
केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि रोज़ समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए।

पांच पॉइंट्स पर सीएम से होनी है पूछताछ
ईडी ने कोर्ट में बताया है कि वह पांच बिंदुओं को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के अनुसार जांच में पांच पॉइंट्स सामने आये हैं, जिसमें पहला हिया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं।

1. शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए AAP को मिले
मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 338 करोड रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। जिसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। 

2. आरोपियों से केजरीवाल की हुई थी वीडियो कॉल
वहीं ईडी का दूसरा पॉइंट है कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम एप्प के जरिये अरविंद से करवाई थी। जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए।

3. आबाकरी नीति की मीटिंग सीएम के आवास पर भी हुई
वहीं तीसरा पॉइंट ईडी ने बताया है कि नई आबकारी नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी।

4. शराब नीति बनाने में केजरीवाल की भूमिका
चौथा पॉइंट मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6 प्रतिशत का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12 प्रतिशत किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी।

5. शराब नीति के लिए कैबिनेट बैठक केजरीवाल ने बुलाई
पांचवां और आखिरी पॉइंट नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। ईडी इन्हीं पांच पॉइंट्स को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। 

मनीष सिसोदिया एक साल जेल में, नहीं मिली जमानत 
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होने वाली नियमित सुनवाई टाल दी। क्योंकि सिसोदिया की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले की सुनवाई अब 2 मार्च को होगी। सिसोदिया एक साल से जेल में हैं। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

संजय सिंह जेल में, नहीं मिल रही जमानत
शराब घोटाले में 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में संजय सिंह के सरकारी आवास पर 10 घंटे से अधिक तक छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 8 दिन तक ईडी कस्टडी में पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ईडी का आरोप है कि संजय आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेनदेन से जुड़े हुए थे। उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है।  

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