सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसे निरस्त करना संवैधानिक रूप से पूरी तरह से वैध है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्वीट किया है। #NayaJammuKashmir हैशटैग के साथ अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, ‘आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है।
आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तब राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है।