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केजरीवाल को जमानत देते समय निचली अदालत ने नहीं किया दिमाग का इस्तेमाल- दिल्‍ली हाईकोर्ट

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शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। आज 21 जून, 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय निचली अदालत ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते समय प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने मामले में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से पेश की गई सामग्री का सही आकलन नहीं किया। अब यह मामले सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। लोग इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। आप भी देखिए लोग क्या कहर रहे हैं-

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