पूरा देश कोरोना के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकारें इससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वूपूर्ण घोषणा की हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय में छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी कर रही है।
Work is going on and we are very close to coming up with an economic package that will be announced sooner rather than later: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi #COVID19 pic.twitter.com/s5arCamMeH
— ANI (@ANI) March 24, 2020
इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न सहित PAN लिंक करने की सीमा बढ़ी
सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसदि से घटाकर 9 फीसदि कर दिया है।
#WATCH Finance Minister Nirmala Sitharaman briefs the media in Delhi https://t.co/DasVFDRCas
— ANI (@ANI) March 24, 2020
TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसदि से घटाकर 9 फीसदि किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, जीएसटी रिटर्न कराने सहित PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की भी समयसीमा बढ़ाई गई है।
बैंक कस्टमर्स और कारोबारियों के लिए राहत
वित्त मंत्री ने बताया कि अब तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही तीन महीने तक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने में भी छूट दी गई है।
Free of charge cash withdrawal from any other bank ATM allowed for debit card holders for 3 months: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2020
साथ ही सरकार ने पांच करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया है।
For cos with turnover of over Rs 5 cr, no late fee and penalty will be charged on late GST return filing; interest rate reduced to 9%: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2020
कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ
वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि ‘सबका विश्वास’ स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया, यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी। इस दौरान पेमेंट करने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
Requirement of mandatory holding of board meetings for companies extended by 60 days: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2020
इसके साथ ही मत्सय क्षेत्र के लिए राहत का एलान करते हुए उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन के लिए संबंधित 15 अप्रैल तक समाप्त हो रही सैनेट्री आयात मंजूरियों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।
कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय
वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं एक करोड़ रुपए के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।
For newly incorporated companies there is a requirement to file declaration for the commencement of business within 6 months of incorporation. Now we are giving them an additional time of 6 more months: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/dTH47GqaDf
— ANI (@ANI) March 24, 2020