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अब 30 जून तक भर सकते हैं ITR, 3 माह के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ फ्री

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पूरा देश कोरोना के संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकारें इससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वूपूर्ण घोषणा की हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कि इनकम टैक्स और जीएसटी फाइल करने के समय में छूट दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की तैयारी कर रही है।

इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न सहित PAN लिंक करने की सीमा बढ़ी

सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसदि से घटाकर 9 फीसदि कर दिया है।

TDS जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई लेकिन ब्याज को 18 फीसदि से घटाकर 9 फीसदि किया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, जीएसटी रिटर्न कराने सहित PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की भी समयसीमा बढ़ाई गई है।

बैंक कस्टमर्स और कारोबारियों के लिए राहत

वित्त मंत्री ने बताया कि अब तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही तीन महीने तक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने में भी छूट दी गई है।

साथ ही सरकार ने पांच करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया है। 

कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ

वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि ‘सबका विश्वास’ स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया, यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी। इस दौरान पेमेंट करने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही मत्सय क्षेत्र के लिए राहत का एलान करते हुए उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन के लिए संबंधित 15 अप्रैल तक समाप्त हो रही सैनेट्री आयात मंजूरियों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।

कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय

वित्त मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं एक करोड़ रुपए के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

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