आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों के संबंध में यह कहना सही है कि जैसा गुरु होगा, वैसे ही चेले होंगे। जब गुरु खुद को अराजकतावादी यानि एनार्किस्ट बताता हो तो उसके चेले भी दंगाई ही निकलेंगे। इसकी पुष्टि दिल्ली की एक अदालत के फैसले से होती है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 2015 में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाने में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और दंगा भड़काने के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने यह भी माना कि दोनों विधायक गैरकानूनी सभा का भी हिस्सा थे, जिसने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया था। अब बीजेपी ने दोनों विधायकों को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है।
दरअसल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दंगा करने और पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा के साथ 15 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया है। अदलात ने भादंवि की धारा 147 (दंगा), 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), और धारा 149 के तहत अपराधों का दोषी पाया है। अदालत 21 सितंबर को सजा के संबंध में सुनवाई करेगी, जहां उन्हें अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सात सितंबर को पारित 149 पन्नों के आदेश में कहा, ‘इस अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है कि आरोपी व्यक्ति संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे… और भीड़ का हिस्सा थे तथा उन्होंने नारेबाजी की थी व भीड़ को उकसाया था, और उन्हें हिंसक होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने (भीड़ ने) पथराव किया, जिससे कुछ पुलिस अधिकारियों को चोटें आईं।’
अदालत के फैसले के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का घिनौना चेहरा लोगों के सामने आया है। यह बात सामने आई है कि किस तरह इनके विधायक, मंत्री दंगा फैलाते हैं। आम आदमी पार्टी नैतिकता की बात करती है, लेकिन इनके पार्षद जेल भी जाते हैं तो भी इनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है। अब इनके दो विधायकों को अदालत ने दोषी करार दिया है दंगा फैलाने और पुलिस के साथ मारपीट के मामले में, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि इन दोनों ही विधायकों को पार्टी से ही नहीं बल्कि विधायक पद से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए।
फिर एक बार AAP का घिनौना चेहरा हुआ जग जाहिर!
AAP के 2 MLA को कोर्ट ने दंगा भड़काने और पुलिस के साथ मारपीट करने में दोषी करार दिया।
ऐसे ही दंगाइयों-गुंडों का गढ़ बन गई है AAP
संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को पार्टी और MLA पद से तुरंत बर्खास्त करो @ArvindKejriwal! pic.twitter.com/fGmogQV4lf
— Adesh Gupta (@adeshguptabjp) September 12, 2022
गौरतलब है कि दंगा भड़काने की यह घटना 20 फरवरी, 2015 की रात की है, जब बुराड़ी थाने में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। भीड़ दो लोगों को उसके सुपुर्द करने की मांग कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। भीड़ कथित तौर पर उनकी पिटाई करना चाहती थी। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। भीड़ की पत्थरबाजी से कुछ पुलिसवालों को चोटें भी आयी थीं। इसके बाद डीसीपी नॉर्थ मधुर वर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने दोनों विधायकों सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।