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दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई राहुल के करीबी साकेत गोखले को फटकार, चलेगा मानहानि का मुकदमा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी पक्षकार साकेत गोखले को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गोखले को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट 24 घंटे में डिलीट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि साकेत गोखले न सिर्फ इस मामले के सारे ट्वीट डिलीट करें बल्कि लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नया ट्वीट भी नही करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये ट्वीट डिलीट नहीं किए जाते हैं तो ट्विटर इन ट्वीट्स को डिलीट करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके साथ ही साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने को भी मंजूरी दे दी।

कांग्रेस के करीबी साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी की संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था। लक्ष्मी पुरी पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं। गोखले ने जून 2021 में ट्वीट करके लक्ष्मी पुरी के स्विट्जरलैंड में संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था। उन्होंने लक्ष्मी पुरी के साथ हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया था। इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने मानहानि की याचिका दाखिल की थी, जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत गोखले के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह लोगों को बदनाम कैसे कर सकते हैं, खासकर जब उनके द्वारा किए गए ट्वीट प्रथम दृष्टया गलत थे? अब सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है।

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