प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले के प्राचीर से देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को सार्थक बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। आज यानि 1 जुलाई, 2022 से देशभर में सिंगल-यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्लास्टिक से बनी कई चीजों की बिक्री बंद हो जाएगी।
प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से पर्यावरण की सुरक्षा
मोदी सरकार के इस फैसले से पर्यावरण पर प्लास्टिक के बढ़ते दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने से इसके कचरे की मात्रा में कमी आएगी। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है। इसलिए इसका अधिकांश हिस्सा किसी ना किसी रूप में वापस से पर्यावरण में ही चला जाता है, जिससे प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है।
निगरानी के लिए स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध रूप से इसके निर्माण, जमा और बिक्री पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देश दिया है। इसके तहत स्पेशल एनफोर्समेंट टीमें भी बनाई जा रहीं हैं। यह टीमें अवैध निर्माण, आयात, स्टोरिंग, सेल आदि पर नजर रखेंगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वह अपने बॉर्डर पर चेक पॉइंट बनाएं ताकि प्रतिबंधित आइटम एक जगह से दूसरी जगह न जा पाएं। सीपीसीबी ने इसे लेकर एक ऐप भी लॉन्च किया है। मंत्रालय ने फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान
सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जेल और आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। आम लोगों पर प्रतिबंधित उत्पादों का इस्तेमाल करने पर 500 से दो हजार रुपये का जुर्माना होगा। वहीं, औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पाद, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे लोगों पर 20 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर पांच साल की जेल या दोनों सजा भी दी जा सकती है। उत्पादों को सीज करना, पर्यावरण क्षति को लेकर जुर्माना लगाना, इनके उत्पादन से जुड़े उद्योगों को बंद करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है।
लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास तेज
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लोगों में जागरूता पैदा करने के लिए कू ऐप पर एक रोचक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया गया है। स्थानीय बाजार, मॉल या कहीं पर भी कुछ खरीदारी करने जाने पर हमेशा अपने साथ एक थैला रखने की सलाह दी गई है। इसके कई फायदे भी बताये गए हैं। इसके साथ ही पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देने की अपील की गई हैं। इसके चलते आप अपनी नई पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर लगा बैन
- प्लास्टिक कैरी बैग
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
- कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
- प्लास्टिक के झंडे
- थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
- प्लास्टिक की प्लेट
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- प्लास्टिक के कांट
- प्लास्टिक के चम्मच
- चाकू
- स्ट्रॉ
- प्लास्टिक ट्रे
- मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
- इन्विटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
- स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)