न्यूज चैनल एनडीटीवी की आर्थिक हालत काफी खराब है। खस्ताहाल एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वे पैसे-पैसे के लिए मोहताज हैं। सेबी की ओर से लगाए गए 27 करोड़ रुपये के जुर्मानें पर उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई प्रतिभूति (security), पैसा या संसाधन नहीं है और वे एनडीटीवी की 37 रूपये प्रति शेयर की दर वाली सिर्फ 50 लाख शेयरों की गारंटी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके लिए एक अंडरटेकिंग देने को कहा है।
The Roys tell Supreme Court that they are promoters of a struggling channel and do not have any security, money or resources and can only give the guarantee of the 50
lakh shares. Supreme Court allows them to file the undertaking to that effect.— Nalini ? (@nalinisharma_) January 28, 2021
असल में बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के साथ-साथ आरआरपीआर पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना शेयरधारकों से जानकारी छिपाकर विभिन्न प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया है। आरआरपीआर होल्डिंग नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) की प्रमोटर संस्था है।