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Budget 2020: अब 7.5 लाख रुपये तक की कमाई पर केवल 10% टैक्स, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था।

जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा। 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है। 

12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था। वहीं जिनकी आमदनी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

नया आयकर स्लैब:

0 से 5 लाख तक- 0%

5 लाख से 7.5 लाख तक-10%

7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%

10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%

12.50 लाख से 15 लाख- 25%

15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30% 

वर्तमान में टैक्स स्लैब 

वर्तमान टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक 2.5-5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है। इसी तरह 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है। 

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