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सारे मोदी चोर कहने पर बढ़ीं राहुल गांधी की मुश्किलें, याचिका खारिज कर झारखंड हाईकोर्ट ने दिया झटका

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कांग्रेस के बड़बोले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। 

हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में पहले से अंतरिम राहत मिली हुई है। लेकिन राहुल गांधी ने निचली अदालत की ओर से जारी समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दाखिल इस मामले को खारिज करने की अपील की थी। राहुल गांधी के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर रांची सिविल कोर्ट ने उनको समन जारी किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस लगा है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के अलावा कुछ अन्य रैलियों में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने भाषा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को दरकिनार कर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है ? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?” राहुल गांधी ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गए थे। 

 

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