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पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं

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सरकार ने साफ कर दिया है कि पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पुश्तैनी या घोषित आय से खरीदे गए सोने या गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

लोकसभा में आईटी संसोधन बिल पेश होने के बाद अफवाहें उड़ रही थी कि अब पुश्तैनी सोने पर भी टैक्स देना पड़ सकता है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है.

मंत्रालय ने कहा है कि पुश्तैनी सहित आय के स्रोत से प्राप्त गहने रखने की कोई सीमा नहीं लगाई गई है.

इसके साथ ही मंत्रालय ने ये भी कहा है कि विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है. यह छूट उस स्थिति में भी है जब घोषित आय सरसरी तौर पर आय रिकार्ड से मेल नहीं खाता हो.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि संशोधन बिल को लेकर जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं वह आधारहीन हैं.

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