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GST काउंसिल की 28वीं बैठक : कम होंगे100 से अधिक आइटम्स के दाम, कारोबारियों को भी राहत

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब एक देश और एक कर की व्यवस्था लाकर कर प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किया था। तब उन्होंने कहा था कि यह हर प्रकार से देशवासियों के हित में है। उनकी कही गई हर बात सच साबित हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई अहम फैसले हुए। इसके कारण 100 से अधिक सामानों पर से जीएसटी कम किया गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में राहत दी गई है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुए जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में जो फैसले लिए गए, वह 27 जुलाई से मान्य होंगे। सैनिटरी नैपकिन पर से टैक्स खत्म कर दिया गया है। पत्थर, मार्बल, लकड़ी से बने मूर्तियों पर से टैक्स खत्म कर दिया गया है। एक हजार रुपए तक की कीमत के जूते व आयातित यूरिया पर जीएसटी अब सिर्फ 5 प्रतिशत ही लगना है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, फूड मिक्सर व ग्राइंडर, वाटर कूलर, हेयर ड्रायर जैसे सामान पर लगने वाले टैक्स को 28 फीसदी घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। इतना ही नहीं कारोबारियों के लिए GST रिटर्न भरने वाला फार्म अब सिर्फ एक पेज का होगा। वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से मुक्ति मिल गई है।

टैक्स दायरे से बाहर हुआ ये सामान
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सैनिटरी नैपकिन से टैक्स खत्म कर दिया गया है। साथ ही, स्टोन, मार्बल, राखी और लकड़ियां की मूर्तियां और साल के पत्ते से GST हटा लिया है।

18 फीसदी के स्लैब में आया ये सामान
लीथियम बैटरी, वैक्युम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हिटर, हैड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर, परफ्यूम्स, वाशिंग मशीन, टॉयलेट स्प्रे पर से GST घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया हैं। पहले इन सामानों पर 28 टैक्स लगता था।

इन सामानों को 12 फीसदी वाले स्लैब में लाया गया
वित्त मंत्री ने बताया कि हैंडबैग्स, ज्वैलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले वुडन बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास, हैंडमेड लैंप्स इत्यादि पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी कर दिया है।

कारोबारियों को मिली राहत
कारोबारियों के लिए GST रिटर्न नियम आसान करने पर सहमति बन गई। अब GST रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पेज का होगा। वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से मुक्ति मिल गई है। 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगा।

GST काउंसिल की स्पेशल बैठक 4 अगस्त को – वित्त मंत्री ने बताया की 4 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की स्पेशल बैठक में एमएसएमई सेक्टर को राहत देने पर विचार होगा. यह बैठक दिल्ली में होगी।

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